एमपी सरकार ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा पर 5 साल जेल के प्रस्ताव को दी मंज़ूरी

Gurcsha

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गाय के नाम पर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने हेतु गोवंश वध निषेध अधिनियम 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. रिपोर्ट के अनुसार, गो हिंसा निरोधक अधिनियम के तहत यदि कोई शख्स हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही उस पर 25,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा.

मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के मंत्री लखन सिंह यादव ने बताया कि ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार है. अब इसे मॉनसूत्र सत्र की कैबिनेट में रखे जाने की तैयारी है. यह सत्र 8 जुलाई से शुरू हो रहा है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर गोरक्षा के नाम पर गोरक्षक हिंसा करते हैं और इसमें भीड़ शामिल होती है तो ऐसे मामलों में सजा बड़ी होगी. इसके अतिरिक्त बार-बार ऐसा अपराध करने वालों को दोगुनी सजा होगी.
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