चीन और पाकिस्तान से भारत में प्रवेश के लिए नेपाली नागरिकों के पास वीज़ा होना अनिवार्य

China and Pakistan

नई दिल्ली में नेपाली एम्बेसी ने अधिसूचना जारी करके स्पष्ट किया है कि यदि कोई नेपाली नागरिक पाकिस्तान, चीन हांगकांग तथा मकाउ से भारत में प्रवेश करता है तो उसके पास वीज़ा होना चाहिए। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत में 4 मिलियन नेपाली लोग काम कर रहे हैं अथवा पढ़ाई कर रहे हैं।

मुख्य बिंदुनेपाली दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत के द्वारा खाड़ी देशों में जाने वाले नागरिकों को उन देशों में स्थित नेपाली दूतावासों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। यह निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से लिए गये हैं। शुरू में इस प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं थीं।

पृष्ठभूमि
नियमों के अनुसार नेपाल के किसी नागरिक को भारत में भूमि तथा हवाई माध्यम द्वारा प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु उसके बाद पहचान पत्र होना चाहिए, जिससे उसकी पहचान नेपाली नागरिक के रूप मे की जा सके।

यदि नेपाल का नागरिक किसी अन्य स्थान से भारत में प्रवेश करता है तो सुरक्षा की दृष्टि से उसका पासपोर्ट देखा जाता है। नेपाली नागरिक की पहचान के लिए मान्य दस्तावेज़ हैं : पासपोर्ट, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि।
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