डिजिटल पेमेंट पर GST में छूट



  •  4 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में GST काउंसिल की बैठक में डिजिटल पेमेंट पर टैक्स छूट देने का फैसला किया गया।
  •  डिजिटल पेमेंट पर टैक्स छूट की अनुशंसा सुशील मोदी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिसमूह ने की थी।
  •  भीम, रुपे UPI इत्यादि से किए गए डिजिटल भुगतान पर कुल GST के 20 प्रतिशत एवं अधिकतम 100 रुपये तक टैक्स छूट दी जाएगी।
  •  यह छूट केवल व्यापारी एवं उपभोक्ता (B2C) के बीच भुगतान पर लागू होगा।
  •  अभी डिजिटल भुगतान पर टैक्स छूट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा।
  •  इससे सरकारी कोष पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का दबाव बढ़ेगा।
  •  संघीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था (अनुच्छेद 269A) है, जिसे 12  सितंबर, 2016 को गठित किया गया।

प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने डिजिटल पेमेंट पर टैक्स छूट देने का फैसला किया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें।
1. सुशील मोदी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिसमूह की सिफारिश पर यह फैसला किया गया।
2. भीम, रुपे, UPI आदि डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर अधिकतम 100 रुपये की टैक्स छूट दी जाएगी।
3. इसे देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन किया जा सकेगा।
उपर्युक्त में सही विकल्प का चयन करें :
(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 एवं 3
(d) सभी सही
उत्तर-(d)
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