असम सरकार ने हाल ही में पंचायत प्रमुख बनने हेतु न्यूनतम उम्र मौजूदा 35 साल से घटाकर 25 वर्ष करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर निर्णय किया गया. विज्ञप्ति के अनुसार, इस पद पर आसीन होने के लिए अधिकतम दो बच्चे होने का नियम बरकरार रहेगा.
मंत्रिमंडल ने राज्य के बाहर काम कर रहे युवाओं के हितों को सुरक्षित करने हेतु नया कानून ‘असम निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए भर्ती विनियमन अधिनियम’ बनाने का फैसला किया है. सामुदायिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अभियान गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बजाए संशोधित असम भूमि राजस्व विनियम अधिनियम 1986 के तहत चलाया जाएगा.
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