छात्र का प्रवेश-पत्र रोकने पर दिल्ली के स्कूल को देना होगा 75,000 रुपये का मुआवज़ा

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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने दिल्ली के एक स्कूल को अपने पूर्व छात्र का प्रवेश-पत्र रोक कर उसे मानसिक यातना देने के लिए 75,000 रुपये का मुआवज़ा देने को कहा है. एनसीडीआरसी ने छात्र को मुआवजा देने के राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा लेकिन बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, विकास मार्ग की मान्यता रद्द करने के निर्देश को खारिज कर दिया.

वहीं आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता के स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरु किए जाने के संबंध में राज्य के निर्देश को यह देखते हुए रद्द किया जाता है कि वहां कई अन्य छात्र भी पढ़ रहे हैं जिन्हें इस फैसले से अपूरणीय क्षति होगी. इन छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए, स्कूल की मान्यता रद्द करने का निर्देश खारिज किया जाता है
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