इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज

Electric vehicles

सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लोगों को कोई चार्ज नहीं देना होगा.
सरकार ने बैटरी संचालित और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु तैयार किए गए इस ड्राफ्ट पर संबंधित पक्षों से राय मांगी है.

इसका मुख्य लक्ष्य देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देना है. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत ने 2030 तक इस तरह के वाहनों के अधिकाधिक प्रसार की योजना बनायी है.
पंजीयन शुल्क पर यह छूट दोपहिया वाहनों सहित सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रभावी रहेगी. इस छूट हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम संख्या 81 में संशोधन किया जाएगा.
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