केंद्र सरकार डीएल बनवाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म करेगी

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी करेगी. गौरतलब है, फिलहाल केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम-8 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु 8वीं पास होना ज़रूरी है.

यह फैसला बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे. यह निर्णय परिवहन के क्षेत्र में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करेगा. परिवहन मंत्रालय ने कहा कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुशल लोगों को लाभ पहचानें के लिए सरकार ने न्यूनतम शिक्षा योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है.
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