सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान की याचिका की खारिज


सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई 2019 को ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों से 100 प्रतिशत मिलान की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट बार-बार ऐसे मामलों पर सुनवाई नहीं करेगा. 
कोर्ट ने कहा की हम जनता द्वारा उनके प्रतिनिधि चुनने के रास्ते में नहीं आ सकते. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से 50 प्रतिशत वीवीपैट पर्चियों के मिलान की याचिका खारिज कर चुका है.
याचिकाकर्ता ने गोवा और उड़ीसा के अलावा ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से सभी ईवीएम का वीवीपीएटी से मिलान करने की मांग की थी
इससे पहले 07 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई हुई थी.
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