Nirav Modi |
नीरव मोदी ने इस सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हिस्सा लिया था. हालांकि, 30 मई को होने वाली प्रत्यर्पण सुनवाई में उन्हें अदालत जाना पड़ेगा.
इससे पहले 29 मार्च 2019 को चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. नियमों के मुताबिक, ऐसे मामलों में न्यायिक हिरासत के लिए 28 दिन की समयसीमा निर्धारित है.
इससे पहले 29 मार्च 2019 को चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. नियमों के मुताबिक, ऐसे मामलों में न्यायिक हिरासत के लिए 28 दिन की समयसीमा निर्धारित है.
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 13000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप में नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया था. भारत अब उसका प्रत्यर्पण कराने में जुटा है.
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