जयललिता की मृत्य की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर रोक

Jayalalithaa

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2019 को तमिलनाडु की पूर्व मुख्‍यमंत्री एवं अन्‍नाद्रमुक नेता जे. जयललिता की मौत के मामले में जस्टिस अरुमुगासामी कमेटी की जांच कार्यवाही पर रोक लगा दिया.
मुख्‍य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने अपोलो अस्‍पताल की याचिका पर यह आदेश जारी किया. चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में दिसंबर, 2016 में हुई जे. जयललिता की मौत के कारणों की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार ने इस न्यायिक आयोग का गठन किया था.
अपोलो अस्‍पताल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न्‍यायिक जांच पर स्‍टे लगाने की गुजारिश के साथ अपील दाखिल की थी. याचिका में यह भी मांग की गई थी कि अपोलो अस्‍पताल के डॉक्‍टरों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने से छूट दी जाए. जांच आयोग के दायरे की शर्तों का विवरण जारी करते हुए तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि आयोग अस्पताल से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों व हालात के बारे में जांच करेगा. 
जयललिता को चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में 22 सितंबर 2016 को भर्ती कराया गया था.
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