पंजाब में पंचायत सरपंचों सहित पंचायत समिति और जिला परिषद के सभापति पद हेतु महिलाओं को आरक्षण

 


  •  17 अक्टूबर, 2018 को संपन्न पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में पंचायत सरपंचों सहित पंचायत समितियों और जिला परिषद के सभापति पद के संदर्भ में महिलाओं को मौजूदा समय में प्रदत्त 50 प्रतिशत आरक्षण को विस्तारित करने का निर्णय किया गया।
  •  यह अध्यादेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सात दिनों के अंदर पंजाब के राज्यपाल (वी.पी.सिंह बदनौर) की मंजूरी हेतु पेश किया जाएगा।
  • ज्ञातव्य है कि विगत वर्ष सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं में महिलाओं के लिए प्रदत्त आरक्षण की सीमा को 33 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत कर दिया गया था।
  •  अब जाकर मंत्रिमंडल ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 और पंजाब सरपंच एवं ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति और जिला परिषद के सभापति एवं उपसभापति पदों के लिए आरक्षण संबंधी नियमावली, 1994 में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है।
प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-पंजाब में पंचायत सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद के सभापति पद हेतु महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया जा रहा है?
(a) 33 प्रतिशत
(b) 40 प्रतिशत
(c) 50 प्रतिशत
(d) 55 प्रतिशत
उत्तर-(c)
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