उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2018


विवरण:
  • 11 सितंबर, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2018 को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • यह मंजूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन, खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण और उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदान की गई है।
  • इससे वितरण में हेराफेरी करने वाले विक्रेता के दुकान के निलंबन एवं निरस्तीकरण में पारदर्शिता आएगी।
  • वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जांच जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अथवा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • यदि उक्त जांच के आधार पर उचित दर विक्रेता को निलंबित कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है तो उचित दर विक्रेता द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण का परीक्षण जांच अधिकारी कम-से-कम एक उच्चस्तर का अधिकारी करेगा।
  • यदि प्रारंभिक जांच किसी जिला स्तरीय अधिकारी से कराई गई है तो उचित दर विक्रेता के स्पष्टीकरण के बाद उसका परीक्षण किसी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी से कराया जा सकता है।

प्रश्नोत्तर:

प्रश्न-उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2018 को लागू करने
से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई-
(a) 9 सितंबर, 2018 को
(b) 10 सितंबर, 2018 को
(c) 11 सितंबर, 2018 को
(d) 12 सितंबर, 2018 को

उत्तर-(c)
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