उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति (2018-23)


  •  21 अगस्त, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति (2018-23) को मंजूरी प्रदान की गई।
  •  यह नीति जारी होने के तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक लागू रहेगी।
  •  इस नीति के अंतर्गत सीधे निर्यात करने पर निर्यातकों को मण्डी शुल्क और विकास उपकर (सेस) में छूट प्रदान की जाएगी।
  •  इसमें प्रसंस्कृत तिल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने के लिए प्रसंस्कृत तिल का आदर्श रिकवरी मानक 75 प्रतिशत निर्धारित है।
  •  प्रसंस्कृत तिल की प्राप्ति के पश्चात अवशेष 25 प्रतिशत पर नियम के तहत मंडी शुल्क एवं विकास उपकरण की वसूली की जाएगी।
  • ऐसे निर्यातक जो एपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) में पंजीकृत हैं, उन्हें अलग से कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा।
  •  प्रदेश से निर्यातित प्रसंस्कृत तिल तथा उसको उत्पादित करने में प्रयुक्त तिल की खरीद सीधे किसानों अथवा किसान उत्पादक संघो से किए जाने पर प्रदेश के निर्यात-निर्यातकों को 2 प्रतिशत मंडी शुल्क और आधा 1/2 प्रतिशत विकास उपकरण से छूट प्रदान की जाएगी।
  •  आढ़तियों के माध्यम से खरीददारी करने पर मंडी शुल्क पर मात्र 2 प्रतिशत की छूट प्रदत्त होगी।
  •  इस नीति के अंतर्गत देय मंडी शुल्क एवं विकास उपकरण की छूट के बराबर की धनराशि की बैंक गारंटी निर्यातक द्वारा मंडी समिति में जमा कराई जाएगी।
  •  यह धनराशि निर्यात दायित्व सिद्ध होने पर 30 दिन के भीतर मंडी समिति द्वारा निर्यातक को अवमुक्त कर दी जाएगी।
  •  तिल निर्यात करने पर जी.एस.टी. अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का रिफण्ड निर्यातकों को प्राप्त होगा।

प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति (2018-23) को मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह नीति जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक लागू रहेगी।
(b नीति अंतर्गत प्रसंस्कृत तिल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने के लिए प्रसंस्कृत तिल का आदर्श रिकवरी मानक 65 प्रतिशत निर्धारित है।
(c) प्रसंस्कृत तिल की प्राप्ति के पश्चात अवशेष 25 प्रतिशत पर नियम के तहत मंडी शुल्क एवं विकास उपकर की वसूली की जाएगी।
(d) आढ़तियों के माध्यम से खरीददारी करने पर मंडी शुल्क पर मात्र 2 प्रतिशत की छूट प्रदत्त होगी।
उत्तर-(b)
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