ये प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अधिनियम के तहत लगाया, जिसे दिसंबर 2019 में पारित किया गया था।ये आदेश BCAS के महानिदेशक राकेश अस्थाना के अनुमोदन से जारी किया गया है, जो जारी की गई तिथि से मान्य होगा।
साथ ही इस सर्कुलर में अपराधियों को एक साल तक की जेल और 1 लाख रु तक के जुर्माने की भी घोषणा की गई हैं, इसके अलावा बार-बार अपराध करने वालों के मामले में, सजा 3 साल तक और जुर्माना 5 लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है। ।
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो मुख्यालय: नई दिल्ली
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो स्थापना: 1976.
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