RBI ने "वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया" को दी मंजूरी


भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संस्थानों के लिए अपने ग्राहक को पहचानिए (के वाई सी) से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। 

RBI द्वारा KYC में संशोधन कर विनियमित बैंकों और अन्‍य ऋणदाता संस्‍थाओं को वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) के इस्‍तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस कदम से दूरदराज के ग्राहकों को मदद मिलेगी।

 साथ ही V-CIP, RBI केअपने ग्राहक को पहचानिए (KYC) नियमों को पूरा करते हुए बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को सुविधा प्रदान करेगा। V-CIP के तहत रिकोर्ड की जा रही वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड करना और उस पर तारीख तथा समय की मुहर लगाना आवश्यक होगा।

इसके अलावा RBI ने बैंको को ग्राहक पहचान प्रक्रिया (CIP) के दौरान ग्राहको से लिए गए पैन कार्ड की क्लियर पिक्चर लेने की भी सलाह दी है।

 साथ ही रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को भारत में ग्राहक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक के स्थान की जानकारी जिओ टैंगिंग के माध्यम से करने की सलाह दी हैं।
RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता
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