यह छूट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सेकंड और स्लीपर क्लास में एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले उन युवकों को दी जाएगी जिनका मूल वेतन पांच हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा।
रेल किरायों में यह छूट केवल इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष रूप से दी गई है और यह सामान्य रेल सेवाओं में ही उपलब्ध होगी। यह रियायत विभिन्न राज्यों के संबंधित मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव द्वारा निर्धारित रेलवे प्रारूप के अपेक्षित प्रमाण पत्र से ही प्रदान की जाएगी।
रेल किरायों में यह छूट केवल इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष रूप से दी गई है और यह सामान्य रेल सेवाओं में ही उपलब्ध होगी। यह रियायत विभिन्न राज्यों के संबंधित मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव द्वारा निर्धारित रेलवे प्रारूप के अपेक्षित प्रमाण पत्र से ही प्रदान की जाएगी।
रेल मंत्री: पीयूष गोयल
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