इस विधेयक से उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक वर्ग के रूप में बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
विधेयक उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास करता है और वस्तुओं में कमी और सेवाओं में कमी के बारे में शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। बिल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लेगा।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री: रामविलास पासवान.

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