राजीव सक्सेना को इलाज हेतु विदेश जाने की अनुमति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Supreme court

सुप्रीम कोर्ट से अगस्ता वेस्टलैंड केस में राजीव सक्सेना को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राजीव सक्सेना फिलहाल विदेश नहीं जा सकेगें. 
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एम्स डॉयरेक्टर को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है. यह मेडिकल बोर्ड राजीव सक्सेना की स्वास्थ्य की रिपोर्ट तीन हफ्ते में कोर्ट में दाखिल करेगी.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की इजाजत दी थी. हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर राजीव सक्सेना को विदेश जाने की इजाजत दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें राजीव सक्सेना की स्वास्थ्य को भी देखना है और ईडी की आशंका को भी देखना है, जिसमें ईडी कह रही है कि सक्सेना विदेश से वापस नहीं आएगा.
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