सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT मामले में खारिज की याचिका



सुप्रीम कोर्ट ने 07 मई 2019 को वीवीपैट (VVPAT) पर 21 विपक्षी दलों की याचिका खारिज कर दी है. विपक्षी दलों ने पहले तीन चरणों के मतदान के दौरान सामने आए ईवीएम में गड़बड़ी के मामलों का हवाला देते हुए 50 प्रतिशत वीवीपैट पर्चियां गिनने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत इस मामले को बार-बार क्यों सुने. चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस मामले में दखलअंदाजी नहीं करना चाहते हैं.

विपक्षी दलों की याचिका में कहा गया था कि कई मामलों में देखा गया है कि वोटर किसी अन्य पार्टी को वोट देता है और उसका वोट किसी दूसरी पार्टी के लिए रिकॉर्ड हो रहा है.
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