Electoral bond scheme |
योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो. व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्डों की खरीद कर सकता है.
चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए चुनावी बॉण्ड को उसी दिन खाते में जमा किया जाएगा.
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चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए चुनावी बॉण्ड को उसी दिन खाते में जमा किया जाएगा.
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