एक याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि सीटीईटी की परीक्षा में सामान्य वर्ग के गरीब उम्मीदवारों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए.
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ कर रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले पर केंद्र से जवाब मांगा है.
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ कर रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले पर केंद्र से जवाब मांगा है.
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई 2019 तय कर दी है.
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