" सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दहेज उत्पीड़न से परेशान महिलाएं कहीं भी दर्ज करा सकती हैं FIR " ! |
यह व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के समुह ने राज्यों से दायर 6 याचिकाओं का निपटारा करते यह फैसला लिया है |
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