- 3 जनवरी 2019 को, संसद ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया।
- संसद ने स्कूलों में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बच्चों को उसी कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्यों को दिया।
- RTE अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, कक्षा 8वी तक किसी भी छात्र को रोका नहीं जा सकता है।
- यह विधेयक प्राथमिक विद्यालयों के लिए परीक्षाओं को पुनः शुरू करने की भी अनुमति देता है।
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