- केंद्र सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों का निर्णय लेने के लिए नागरिक अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2018 को इसके लिए एक आदेश पारित किया।
- यह निर्णय UT में आधारभूत संरचना परियोजनाओं से संबंधित मामलों की बड़ी संख्या के कारण लिया गया था।
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लेफ्टिनेंट गवर्नर विशेष अदालतें स्थापित कर सकते हैं
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