अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों के परिवारों को प्रदत्त आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि


  • 4 सितंबर, 2018 को संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों (पत्नी और नाबालिग बच्चों) को प्रदत्त आर्थिक सहायता राशि की अधिकतम सीमा राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का निर्णय किया गया।
  •  इसके अतिरिक्त राज्य के श्रमजीवी पत्रकारों/कैमरामैनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होने पर पत्रकार कल्याण कोष से प्रदत्त सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का निर्णय किया गया।
  •  अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  •  यह ब्याज अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त किसी भी वित्तीय संस्था से आवास ऋण लेने पर प्रदान किया जाएगा।
  • 25 लाख रुपये के आवासीय ऋण पर यह ब्याज अनुदान प्राप्त होगा।
  •  ब्याज अनुदान की अवधि 5 वर्ष है।
  •  इसी वित्तीय वर्ष से यह सुविधा पत्रकार पति अथवा पत्नी को एक ही आवास के लिए प्रदान की जाएगी।
  •  इसी बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने हेतु इन शहरों में सिटी डीयूटीएफ (City Dedicated Urban Transport Fund) और राज्य स्तर पर एसडीयूटीएफ (State Dedicated Urban Transport Fund) गठित करने का निर्णय किया गया।
  •  इसमें 16 नगर निगम और 4 नगर पालिका शामिल हैं।
  •  मंत्रिमंडल ने आधुनिक उद्योगों की अत्यधिक कुशल जनशक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ‘उत्कृष्टता केंद्र योजना’ शुरू करने का निर्णय किया।
  •  इस योजना की प्रभावशीलता अवधि 5 वर्ष होगी।
  • योजनांतर्गत इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आईटीआई संस्थान एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
  •  बैठक में मध्य प्रदेश रेत अधिनियम, 2018 को मंजूरी प्रदान की गई।
  •  कटनी जिले में नई तहसील स्लीमनाबाद के सृजन को मंजूरी प्रदान की।
  •  वर्धा सिंचाई परियोजना (बैतूल जिले में स्थित) के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र 5700 हेक्टेयर हेतु 155 करोड़ 26 लाख रुपये की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई।

प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों (पत्नी एवं नाबालिग बच्चों) को प्रदत्त आर्थिक सहायता राशि की अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय किया गया?
(a) 2 लाख रुपये
(b) 2.50 लाख रुपये
(c) 3 लाख रुपये
(d) 4 लाख रुपये
उत्तर-(d)
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