डीआरटी में कर्ज वसूली हेतु आवेदन करने की राशि में वृद्धि



विवरण:
  • 6 सितंबर, 2018 को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में कर्ज की वसूली के लिए आवेदन करने की राशि में वृद्धि कर दी है।
  • पूर्व में यह राशि 10 लाख रुपये थी जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
  • वस्तुतः सरकार में डीआरटी पर काम का बोझ कम करने एवं डीआरटी में लंबित वादों के निपटान हेतु यह कदम उठाया गया है।
  • कर्ज की वसूली के लिए आवेदन राशि 20 लाख रुपये होने के बाद विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थान 20 लाख रुपये से कम राशि से संबंधित वाद डीआरटी में दायर नहीं कर सकेंगे।
  • भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च, 2018 तक बैंकों द्वारा पिछले चार वित्तीय वर्षों में 3,98,671 करोड़ रुपये की बकाया राशि बट्टे खाते में डाली गई। इसी अवधि में बैंकों का एनपीए रिकवरी के कारण घटकर 2,57,980 करोड़ रुपये हो गया।
  • विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थान सरफेसी (SARFAESI-Securitization and Reconstruction of Financial
  • Assets and Enforcement of Security Interest) कानून, डीआरटी और लोक अदालतों के जरिए कर्ज वसूलने का प्रयास करती है।
प्रश्न-हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डीआरटी में कर्ज वसूली हेतु आवेदन करने की राशि में वृद्धि करके कितने रुपये कर दी गई है?
(a) 10 लाख
(b) 20 लाख
(c) 15 लाख
(d) 25 लाख

उत्तर-(b)
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