पंजाब में मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना


  •  23 अगस्त, 2018 को पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई।
  •  जिससे राज्य के किसानों को उनके उत्पादन लागत के एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके।
  •  इस विधेयक का उद्देश्य सामान्य मूल्य से नीचे कुछ कृषि वस्तुओं की कीमतों में अचानक गिरावट की
  • स्थिति में किसानों के हितों की रक्षा करना है।
  •  पंजाब कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 25 (ए), 26 और 28 में संशोधन किया जाएगा।
  •  इसके अलावा मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब कृषि ऋणग्रस्तता निस्तारण विधेयक, 2018 को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस विधेयक का उद्देश्य प्रति एकड़ भूमि पर अग्रिम सीमा निर्धारित कर किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाना अर्थात धन उगाही प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाना है।
  •  इस कानून के अधिनियमित होने पर केवल लाइसेंस प्राप्त साहूकारों से अग्रिम राशि प्राप्त करने की अनुमति होगी साथ ही अन्य से लिया गया उधार अवैध माना जाएगा।
  •  कमिश्नर के नेतृत्व में केवल इन लाइसेंस प्राप्त साहूकारों को ऋण निस्तारण मंचों को स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
  • ऋणदाता को किसान को प्रदान की गई राशि का सबूत जमा करना होगा।

प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-हाल ही में पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह मंजूरी 23 अगस्त, 2018 को प्रदान की गई।
(b) जिससे राज्य के किसानों को उनके उत्पादन लागत के एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके।
(c) उद्देश्य-सामान्य मूल्य से नीचे कुछ कृषि वस्तुओं की कीमतों में अचानक गिरावट की स्थिति में किसानों के हितों की रक्षा करना है।
(d) पंजाब कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम, 1962 की धारा 25 (ए), 26 और 28 में संशोधन किया जाएगा।
उत्तर-(d)
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