केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ सीमा शुल्क (कस्टम्स) अधिनियम, 1962 के तहत बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत विनिर्माण एवं अन्य परिचालनों के जरिए ‘मेक इन इंडिया’ में मजबूती लाने के लिए एक संशोधित एवं सुव्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया है।
यह अनुभाग कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य परिचालन को सक्षम बनाता है। इस योजना को स्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं, परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और आईसीटी आधारित प्रलेखन तथा लेखा-जोखा रखने के जरिए आधुनिक बना दिया गया है।
सीबीआईसी ने इस योजना के बारे में आवश्यक जानकारी देने तथा इसे प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निवेशकों की सुविधा के लिए ‘इन्वेस्ट इंडिया’ के साथ मिलकर एक विशेष माइक्रोसाइट लॉन्च की है। यह https://www.investindia.gov.in/bonded-manufacturing पर उपलब्ध है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।

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