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Tik Tok
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मद्रास हाईकोर्ट ने 'टिकटॉक' के एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया जा सकने वाला बैन एक हफ्ते बाद 24 अप्रैल 2019 को हटा लिया. टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के मुताबिक, उसके पास न्यूड/आपत्तिजनक कंटेंट का अपलोड रोकने वाली टेक्नोलॉजी है
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट से 24 अप्रैल तक फैसला लेने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ कहा था कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं ले पाएगा, तब अंतरिम आदेश खारिज माना जाएगा.
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