सुप्रीम कोर्ट द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से चाइनीज़ वीडियो-शेयरिंग ऐप Tik Tok हटा दिया गया है |
हाईकोर्ट ने टिकटॉक द्वारा पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने की बात कहते हुए गूगल व एप्पल को इस ऐप के डाउनलोड्स पर रोक लगाने को कहा था. एक अधिवक्ता दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार को भारत में इस ऐप की डाउनलोडिंग पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था. इसके साथ ही मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने के लिए कहा था |
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