- केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर, 2018 से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।
- पहली बार 1986 में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जबकि इसे 1996 में दूसरी बार लगाया गया था।
- राष्ट्रपति शासन उस राज्य पर भारत संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करना है जो संवैधानिक मशीनरी चलाने में असमर्थ हो जाता है।
- राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर देंगे।
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जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू
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