- निर्वाचन बांड की सातवीं किश्त की बिक्री 1 से 10 जनवरी 2019 तक होगी।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपनी 29 प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से निर्वाचन बांड जारी करने और उन्हें नक़द बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
- एक व्यक्ति, या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से निर्वाचन बांड खरीद सकता है।
- एक निर्वाचन बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होगा।
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1 जनवरी से निर्वाचन बांड की 7वी किश्त
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