26 सितंबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा मौजूदा ढांचे में अस्थायी योजना के माध्यम से बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अनुसार, जीएसटीएन में गैर-सरकारी संस्थाओं के स्वामित्व वाली 51 प्रतिशत पूंजी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर अधिगृहित की जाएगी।
निजी कंपनियों की हिस्सेदारी के अधिग्रहीण की प्रक्रिया को गति देने की पहल करने हेतु जीएसटीएन बोर्ड को अनुमति प्रदान की जाएगी। 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के साथ जीएसटीएन का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत होगी।
मंजूरी के तहत जीएसटीएन बोर्ड के मौजूदा स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत जीएसटीएन बोर्ड में केंद्र एवं राज्य सरकारों के तीन निदेशक होंगे। निदेशक मंडल द्वारा तीन अन्य स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।
बोर्ड में कुल निदेशकों की संख्या 11 होगी। इस बोर्ड में बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे।
प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-नवगठित जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) बोर्ड में कुल: निदेशकों की संख्या कितनी होगी?(a) 8
(b) 9
(c) 10
(d) 11
उत्तर-(d)
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